
भारत को होने वाला आवक धन अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्य क्षेत्र तथा निम्नलिखित रूपरेखा की परिधि में होता है.
हिताधिकारी निम्नानुसार हो सकते हैं: - व्यक्ति (ग्राहक या अन्यथा)
- भारत भ्रमण कर रहे विदेशी पर्यटक
- विदेशी विद्यार्थी जो भारत में पढ़ रहे हैं.
व्यक्तियों के नाम पर और केवल निजी उपयोग के लिए आवक धन अंतरण सेवा तक ही सीमित.
प्रति लेन-देन न्यूनतम अनुमेय सीमा : प्रति हिताधिकारी अमेरिकी डालर २५००/.
एक कैलेंडर वर्ष में प्रति हिताधिकारी १२ लेन-देनों की अनुमति है.
न्यूनतम नकद भुगतान रु. ५०,०००/- तक सीमित. रु. ५०,०००/- से अधिक के प्रेषण का भुगतान भुगतान आदेश/ड्राफ्ट के माध्यम से या हिताधिकारी के घरेलू बचत खाते में जमा के माध्यम से किया जाएगा.
विदेशी नागरिकों/भ्रमणकारियों को सम्पूर्ण रकम (अधिकतम २५०० अमेरिकी डालर के समकक्ष) का नकद भुगतान किया जाएगा. 400 से अधिक शाखाएं इस लेन-देन के संचालन हेतु विनिर्दिष्ट की गई हैं. भुगतान केवल भारतीय रुपयों में ही किए जाते हैं तथा वे इच्छुक प्राप्तकर्ता द्वारा हमारे बैंक की किसी भी अभिनिर्धारित शाखा से प्राप्त किए जा सकते हैं. प्रत्यावर्तन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. प्राप्तकर्ता (हिताधिकारी) को किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होता. न तो प्रेषक और न ही प्राप्तकर्ता को बैंक खाता रखना पडेगा.