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धन अंतरण सेवा योजना
प्रमुख विशेषताएँ
धन प्रेषण प्रक्रिया
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भारत को होने वाला आवक धन अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्य क्षेत्र तथा निम्नलिखित रूपरेखा की परिधि में होता है.

  • हिताधिकारी निम्नानुसार हो सकते हैं:
    • व्यक्ति (ग्राहक या अन्यथा)
    • भारत भ्रमण कर रहे विदेशी पर्यटक
    • विदेशी विद्यार्थी जो भारत में पढ़ रहे हैं.
  • व्यक्तियों के नाम पर और केवल निजी उपयोग के लिए आवक धन अंतरण सेवा तक ही सीमित.

    प्रति लेन-देन न्यूनतम अनुमेय सीमा : प्रति हिताधिकारी अमेरिकी डालर २५००/.

  • एक कैलेंडर वर्ष में प्रति हिताधिकारी १२ लेन-देनों की अनुमति है.

    न्यूनतम नकद भुगतान रु. ५०,०००/- तक सीमित. रु. ५०,०००/- से अधिक के प्रेषण का भुगतान भुगतान आदेश/ड्राफ्ट के माध्यम से या हिताधिकारी के घरेलू बचत खाते में जमा के माध्यम से किया जाएगा.

  • विदेशी नागरिकों/भ्रमणकारियों को सम्पूर्ण रकम (अधिकतम २५०० अमेरिकी डालर के समकक्ष) का नकद भुगतान किया जाएगा.
  • 400 से अधिक शाखाएं इस लेन-देन के संचालन हेतु विनिर्दिष्ट की गई हैं.
  • भुगतान केवल भारतीय रुपयों में ही किए जाते हैं तथा वे इच्छुक प्राप्तकर्ता द्वारा हमारे बैंक की किसी भी अभिनिर्धारित शाखा से प्राप्त किए जा सकते हैं.
  • प्रत्यावर्तन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.
  • प्राप्तकर्ता (हिताधिकारी) को किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होता.
  • न तो प्रेषक और न ही प्राप्तकर्ता को बैंक खाता रखना पडेगा.





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