भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार बैंक , राशि पर विचार किए बिना , विधिक उत्तराधिकारी से उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र पर जोर नहीं देंगे । लेकिन बैंक दावों का निपटान करते समय क्षतिपूर्ति बांड स्वीकार करने सहित समुचित सुरक्षा अपना सकते हैं ।
स्थायी अनुदेश
एक खाते से बैंक की एक उसीही शाखा में , बैंक की किसी अन्य शाखा में या किसी अन्य बैंक में रखे जा रहे दूसरे खाते / खातों या किसी तीसरे पक्ष को निधियों के अंतरण / प्रेषण के लिए बैंक को स्थायी अनुदेश दिए जा सकते हैं।
सुरक्षित जमा लॉकर
सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा बैंक द्वारा दी जा रही अनुषंगी सेवा है । यह् सुविधा देने वाली बैंक की शाखाएँ निम्नलिखित सूचना निर्दिष्ट / प्रदर्शित करेंगी :
सेवाओं को शासित करने वाले मुख्य पह्लू इस प्रकार हैं:
१.लॉकर व्यक्तियों (अवयस्क नहीं ), फर्मों , लिमिटेड कंपनियों , विनिर्दिष्ट संघों तथा सोसायटियों , आदि द्वारा किराये पर लिए जा सकते है ।
२.सुरक्षित जमा लॉकर के व्यक्तिगत किरायेदार के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है ।
३.चाबी खो जाने पर शाखा को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए ।
४.लॉकर विभिन्न आकार में उपलब्ध हैं ।
५.लॉकर न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए किराये पर दिए जाते है । किराया अग्रिम रूप में देय है ।
किराया अतिदेय होने पर , बैंक समय - समय पर लिए गए निर्णयानुसार दंड वसूल करेगा ।
६. स्थायी अनुदेश पर , किराये का भुगतान किरायेदार के जमा खाते से किया जा सकता है ।
७.बैंक उचित रूप से परिचय कराये गए व्यक्तियों को ही लॉकर किराये पर देगा ।
८.बैंक नियमों के अनुसार नोटिस देने के बावजूद यदि किराया अदा नहीं किया जाता है तो बैंक को लॉकर तोड़ने तथा उस पर प्रभार वसूल करने का अधिकार है ।