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ग्राहक-बैंकर सम्बन्ध : सावधि जमा खाता
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बैंक ने हर प्रकार के निवेश करने वाले लोगों की जरूरतों तथा अपेक्षाओं के अनुकूल विभिन्न जमा योजनाएं बनाई हैं  ।

यदि आपको और अधिक विवरण चाहिए तो स्टाफ आपका स्वागत करेगा तथा आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न जमा योजनाओं में निवेश के क्षेत्र में आपकी सह्र्ष सहायता करेगा ।

सावधि जमा खाते व्यक्तियों , भागीदारी फर्मों , प्राइवेट तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों , हिन्दू अविभक्त परिवारों / विनिर्दिष्ट संस्थाओं (एसोसिट् स ) आदि द्वारा खोले जा सकते हैं ।


कानून की अपेक्षानुसार , यह् खाता खोलते समय प्रत्याशित ग्राह्कों , आम जनता तथा स्वयं को धोखाधड़ी तथा बैंकिंग उद्योग के अन्य दुरुपयोग से बचने में मदद करने के लिए , खाता खोलनेवाले व्यक्ति / यों की पह्चान के बारे में , पते के सत्यापन सहित , हम स्वयं को संतुष्ट करेंगे ।
बैंक द्वारा, खाता खोलने वाले व्यक्ति / यों का संतोषजनक परिचय बैंक द्वारा स्वीकार्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है ।
भारिबैं के निदेशानुसार , बैंक को खाता खोलने वाले व्यक्ति / यों का / के दो नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त करना अपेक्षित है ।
बैंक को खाता खोलने वाले व्यक्ति /यों से स्थायी खाता संख्या (पैन) या सामान्य सूचकांक रजिस्टर (जीआइआर) संख्या प्राप्त करना या विकल्पत: आयकर अधिनियम (देखें धारा १३९ए ) के अनुसार फार्म सं ६० या ६१ में घोषणा प्राप्त करना आवश्यक है ।
बैंक प्रत्याशित ग्राह्कों को , खाता खोलने वाले व्यक्ति / यों की पह्चान हेतु संतोषजनक परिचय के अतिरिक्त , अपेक्षित प्रलेख का विवरण उपलब्ध कराएगा । सामान्यतया, स्वीकार किए जाने वाले प्रलेख मौजूदा गैस / टेलिफोन / बिजली बिल या राशन कार्ड या मतदाता का परिचय पत्र या डा्रइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आदि हैं  ।
जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए , जिस अवधि के लिए जमा रखी गई है उस पर लागू ब्याज दर या संविदागत दर , जो भी कम हो , पर समयपूर्ण आह्रण की अनुमति दी जाती है जो बैंक द्वारा निर्धारित दंड , यदि कोई हो , के अधीन होगी । बैंक में १५ दिनों से कम शेष रहने वाली जमा के समयपूर्ण आह्रण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
जमा प्रमाणपत्रों को छोडकर  ,सामान्यतया , जमाराशियों के प्रति ऋणों / ओवरडा्रफ्टों की अनुमति दी जाती है । ऐसे ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर निदेशित या बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज प्रभारित करके मंजूर किए जाते हैं ।
जमा का नवीकरण , अनुरोध पर , बैंक द्वारा नियत तिथियों पर किया जाता है । बेह्तर ग्राह्क सेवा की कार्रवाई के रूप में , परिपक्वता की तारीख के संबंध में बैंक जमाकर्ता को अग्रिम में सूचित कर सकता है ।
जमा पर ब्याज का भुगतान बट्टाकृत मूल्य पर मासिक या तिमाही या संयोजित तिमाही (अर्थात् ब्याज का पुनर्निवेश ) या विशिष्ट जमा योजना के अधीन लागू जमाकर्ता के विकल्प पर परिपक्वता की तारीख पर देय है ।
यदि जमा राशि का नवीकरण कराया जाता है तो बैंक द्वारा समय - समय पर लिए गए निर्णायानुसार , अतिदेय जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है ।
बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज , आयकर अधिकारियों द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट सीमा तक , आयकर से मुक्त है ।
वर्तमान में , यदि जमा पर कुल ब्याज , प्रति जमाकर्ता प्रतिशाखा , प्रति वित्तीय वर्ष रु ५,००० से अधिक है तो वह् आयकर प्रधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट दरों पर स्रोत पर कटौती के अधीन है ।
जमाकर्ता कर - कटौती के बिना जमाराशि पर ब्याज प्राप्त करने हेतु अधिमानत: वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही फार्म नं १५ एच में घोषणा प्रस्तुत करे ।
बैंक काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा ।






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