ग्राह्कों को अपनी शिकायतों के बारे में कह्ने तथा ग्राह्क सेवा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए शाखाओं , क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालयों सहित पूरे संगठन में बैंक के सभी कार्यालयों में प्रत्येक महीने की १५ तारीख (यदि १५ तारीख को अवकाश या आधा दिन है तो अगले दिन ) ग्राह्क दिवस मनाया जाता है । इस दिन निर्दिष्ट घंटों के दौरान कोई भी ग्राह्क , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बैंक के वरिष्ठ / शीर्ष कार्यपालकों से पहले से समय लिए बिना मिल सकता है।
किसी शिकायत की दशा में , मामले कोतत्काल निवारण के लिए सबसे पहले संबंधित प्रबंधक के ध्यान में लाया जाना चाहिए । यदि शिकायत का निवारण ग्राह्क की संतुष्टि के अनुसार नहीं होता है तो मामला संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ उठाया जाना चाहिए ।
यदि शिकायतकर्ता प्राप्त जवाब से अब तक संतुष्ट नहीं है तो वह् मामले का पूरा विवरण देते हुए अपनी शिकायत , ग्राह्कों की शिकायतें पर कार्रवाई करने के लिए नामित , बैंक के नोडल अधिकारी को भेज सकता है ।
उपर्युक्त सभी मशीनरी / माध्यमों का सहारा लेने के बावजूद यदि ग्राह्क संतुष्ट नहीं है तो वह् बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिख सकता है तथा इसके बावजूद यदि वह् संतुष्ट नहीं है तो वह् निम्नलिखित के पास जा सकता है :
लोक शिकायत निदेशालय , भारत सरकार , मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद मार्ग , नई दिल्ली ।
भारिबैं लोकपाल योजना , २००२ के अधीन राज्यों की राजधानियों में स्थित बैंकिंग लोकपाल ।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , १९८५ के अधीन उपभोक्ता मंच ।
अनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
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