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ऐसे अलग-अलग ग्राहकों (व्यक्तिगत ग्राहकों) को, जो संतोषजनक खाते रखते हों, (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी दिशानिदेशों के अनुसार ) रु. १५,०००/- तक के स्थानीय और बाहरी केन्द्रों के चेकों को तत्काल जमा प्रदान की जाती है. हालांकि, ग्राहकों को सामान्य सेवा प्रभारों के साथ-साथ डाक प्रभार वहन करने होंगे. चेक बिना भुगतान के वापस हो जाने की स्थिति में ग्राहक को जिस अवधि तक निधियां उपयोग में लाई गई थीं उस अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा.

ग्राहकों द्वारा जमा किए गए सभी चेक (स्थानीय और बाहरी केन्द्रों के) बैंक द्वारा निम्नानुसार समाशोधित किए जाते हैं :

उच्च मूल्य वाला समाशोधन

यह सुविधा निर्धारित केन्द्रों की चुनिंदा शाखाओं के ग्राहकों को उपलब्ध होती है. उच्च मूल्य ( जो प्रति लिखत रु.१ लाख से कम न हो) वाले चेक उसी दिन समाशोधित कर दिये जाते हैं.

स्थानीय समाशोधन

सामान्यतया चेक केन्द्र के आधार पर, चेकों/लिखतों को सही समय पर जमा किए जाने की शर्त पर, तीसरे कार्र्य दिवस को समाशोधित कर दिए जाते हैं .

राष्ट्रीय समाशोधन

राष्ट्रीय समाशोधन में सूचीबद्ध महानगरीय केन्द्रों पर आहरित चेक ८ दिनों में (सोमवार से सोमवार तक) समाशोधित कर दिए जाते हैं. अन्य केन्द्रों पर आहरित सभी चेक १४ दिनों में समाशोधित होते हैं.

बैंक किसी बाहरी केन्द्र के चेक के आगम निम्नलिखित समय-मानदंडों के भीतर जमा कर देगा:

  • उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम को छोडकर राज्य की राजधानी- १० कार्य दिवस.
  • अन्य केन्द्र- १४ कार्य दिवस

यदि बैंक ऐसा करने में असफल हो जाता है, तो ऊपर उल्लिखित निर्धारित दिनों से अधिक देरी की अवधि हेतु मीयादी जमाराशि की उतनी ही अवधि के लिए लागू होने वाली दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा, यदि देरी असामान्य है, तो मीयादी जमाराशि पर लागू होने वाली दर से भी २ अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपने चेक शाखाओं में निर्धारित समय-ढांचे के भीतर जमा करें.






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