Education Loan - Government interest subsidy scheme for Economically Weaker Sections (EWS)
Coverage :
EWS with upper parental income of Rs.4.50 lakhs per annum.
For recognized Technical / Professional Courses in India after Class XII as approved by Ministry of Human Resources Department, Government of India.
Certification of income by Designated authority in the prescribed format.
Applicable from academic year 2009-10.
Interest Subsidy during moratorium period (Course period + 6 months / 1 year).
For further details, contact Branch Manager.
आपके बच्चे की उच्चतर शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ योजना
अपने बच्चों के उज्वल भविष्य को सुनिश्चित करें. उन्हें भारत में या विदेश में सर्वोत्तम उच्चतर शिक्षा दिलाएं. देना विद्या लक्ष्मी शैक्षणिक ऋण प्राप्त करें.
आप निम्नलिखित स्थितियों में पात्र होते हैं :
आप भारतीय नागरिक हैं और किसी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय में किसी व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश पा चुके हैं.
केवल अर्हता परीक्षा के अंकपत्र तथा प्रवेश के प्रमाण सहित शाखा में आ जाएं.
पाठ्यक्रम पात्रता
भारत में अध्ययन :
स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, मास्टर एवं पीएच. डी., व्यावसायिक पाठ्यक्रम.
विदेश में अध्ययन :
प्रतिष्ठित विश्विद्यालयों द्वारा संचालित व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु स्नातक; स्नातकोत्तर (एमसीए, एमबीए, एमएस)
ऋण की रकम
भारत में अध्ययन हेतु रु. १० लाख तक.
विदेशों में अध्ययन हेतु रु. २० लाख तक.
ऋण से निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी होती हैं :
कालेजों/स्कूलों/हास्टलों को देय शुल्क.
परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क.
पुस्तकों, उपकरणों, औजारों एवं गणवेषों की खरीद.
विदेश यात्रा हेतु यात्रा किराया.
पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक कम्प्यूटर की खरीद.
पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु अध्ययन दौरे, परियोजना कार्य, शोध प्रबंध आदि से सम्बन्धित कोई भी अन्य खर्च.
मार्जिन
भारत एवं विदेश में अध्ययन हेतु रु. ४ लाख तक- शून्य.
भारत में अध्ययन हेतु रु. ४ लाख से अधिक पर ५ और विदेश में अध्ययन हेतु १५ .
ब्याज दर
लागू होने वाली अद्यतन ब्याज दर जानने के लिए कृपया ब्याज खण्ड देखें.
1% प्रति वर्ष ब्याज रियायत अगर ब्याज अध्ययन अवधि के दौरान सेवित है.
ऋण अधिस्थगन अवधि के दौरान साधारण ब्याज लगाया जाता है.
प्रक्रिया (प्रोसेस) शुल्क
रु. 1000/ - विदेश में अध्ययन के लिए [refundable on availing the limit].
चुकौती
अधिस्थगन-पाठ्यक्रम अवधि+नौकरी पाने के १ वर्ष या ६ महीने बाद, इनमें से जो भी पहले हो.
चुकौती अवधि-
For loans upto Rs.7.50 lakhs : Upto 10 years For loans above Rs.7.50 lakhs : Upto 15 years