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प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों के कार्यक्रम वर्ष के लिए सूची 2006-07 और 2007-08
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
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क्रमांक

इस योजना का नाम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

1

योजना के बारे में

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) भारत सरकार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के साथ विलय कर दिया गया है और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) wef:01.04.2008 (जैसे पीएमआरवाई योजना को बंद कर दिया है) नामक एक नई योजना शुरू की है.

2.

उद्देश्य

i) नए स्व - रोजगार उपक्रम / परियोजनाओं / सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के रूप में के रूप में अच्छी तरह से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए.

ii) के साथ व्यापक रूप से फैलाया पारंपरिक कारीगरों / ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को लाने के लिए और उन्हें स्वरोजगार के अवसर उनके स्थान पर संभव हद तक दे.

3.

ऋण का उद्देश्य

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत पात्र व्यवहार्य गतिविधियों की स्थापना के लिए.

4.

क्रेडिट सुविधा की प्रकृति

सावधि ऋण और कैश क्रेडिट सुविधा.

5.

लाभार्थियों की पात्रता की हालत

 


(I) 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति,
(Ii) पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता के लिए कोई आय छत हो जाएगा.
(Iii) विनिर्माण क्षेत्र और / व्यापार सेवा क्षेत्र में ऊपर Rs.5lakh में 10 लाख रुपये से ऊपर की लागत से परियोजना की स्थापना के लिए, लाभार्थियों कम से कम आठवीं मानक पास शैक्षिक योग्यता के अधिकारी चाहिए.
(Iv) योजनाओं के तहत सहायता नए पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध है.
(V) स्वयं सहायता समूह (के लिए प्रदान की है कि वे किसी भी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं उठाया है बीपीएल संबंधित उन सहित) भी पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र हैं.
(Vi) पंजीकरण सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाओं;
(Vii) उत्पादन सहकारी समितियों, और
(Viii) चैरिटेबल ट्रस्ट.
(Ix)मौजूदा इकाइयों (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और इकाइयों कि पहले से ही भारत की सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर ली पात्र नहीं हैं.

6.

मात्रा और वित्तीय सहायता की प्रकृति:

 

लाभार्थियों योगदान और सब्सिडी की दर का विवरण निम्नानुसार हैं:

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियाँ

लाभार्थी योगदान परियोजना लागत

सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की)

क्षेत्र (परियोजना / इकाई का स्थान)

 

शहरी

ग्रामीण

सामान्य श्रेणी

10%

15%

25%

विशेष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से, एनईआर, विकलांग, हिल और सीमा क्षेत्रों आदि सहित

 

5%

25%

 

35%

 

7.

परियोजना की अधिकतम लागत:

 

(I) विनिर्माण क्षेत्रों के तहत परियोजना / इकाई स्वीकार्य की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है.

(Ii) परियोजना / व्यापार / सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य इकाई की अधिकतम लागत 10 लाख रुपये है.

8.

केंद्रक अभिकरण

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एकल पीएमईजीपी के लिए राष्ट्रीय स्तर नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी. 
राज्य स्तर पर, योजना राज्य की सहायता के लिए केवीआईसी निदेशालय, राज्य Khadiand ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से लागू किया जाएगा.

9.

कार्यान्वयन

शाखाओं

देना बैंक की सभी शाखाओं.

कोई भी कहा कि इस योजना के तहत ऋण ले रुचि व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं.







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